उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों की शादी के लिए देती है 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी जानिए कहां से और कैसे करें आवेदन
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत नि:शक्तजनों को विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस योजना के लिए कहां और कैसे अपना आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इनमें से एक दिव्यांगों के लिए है, जिसका नाम दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना है इस योजना के तहत दिव्यांगों की शादी के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है अगर दुल्हन विकलांग है तो उसे यूपी सरकार की ओर से 35 हजार रुपये मिलेंगे अगर दूल्हा विकलांग है तो उसे 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी हालाँकि इस योजना का लाभ केवल मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लड़के और लड़कियों को ही मिलता है।
दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक विवरण
- शादी का प्रमाणपत्र
- लड़का एवं लड़की का दिव्यांग प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मार्कशीट
दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त बनाना है इस समाज में विकलांग लोगों के लिए शादी करना अक्सर मुश्किल होता है। इस योजना की मदद से उन्हें मदद मिल सकेगी इस योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। जैसे लड़का और लड़की दोनों यूपी के स्थायी निवासी होने चाहिए साथ ही लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना से जुड़े कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन ऐसे करना होगा
- सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की साइट https://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर क्लिक करना होगा
- यहां रजिस्टर/अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई जानकारी भरकर इसे दे दें।
- अब आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
- इसके जरिए दोबारा लॉगइन करें।
- अब संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में सबमिट पर क्लिक करें। ऐसे में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी