UP Driving Licence Apply 2023: उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस अपना ऑनलाइन ऐसे करे आवेदन यहाँ से
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सड़क पर वाहन चलाने के लिए किसी भी नागरिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन है जैसे बाइक, स्कूटर, कार या कोई अन्य वाहन तो इसे चलाने के लिए आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आवश्यक है क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है।
आप घर बैठे उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की फीस पात्रता आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया और यूपी ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें आदि से संबंधित जानकारी के लिए आपको इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस 2023
ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी दस्तावेज है जो आपको सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह लाइसेंस उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है। जो गाड़ी चलाने में सक्षम हैं. अगर आपके पास दोपहिया, चारपहिया या कोई अन्य वाहन है और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ कार्यालय जाना पड़ता था। वहां जाकर एक फॉर्म भरना होता था और उसके बाद एक टेस्ट होता था जिसके लिए ट्रैफिक नियमों की जानकारी जरूरी थी.
लेकिन आज के समय में आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब केंद्र सरकार द्वारा जारी यूपी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट हाईवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई भी नागरिक घर बैठे उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। आपको बस एक निश्चित दिन के बाद आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा
Details of UP Driving License 2023
आर्टिकल का नाम |
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस |
शुरू हुआ |
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार |
विभाग |
परिवहन विभाग |
लाभार्थी |
राज्य के नागरिक |
उद्देश्य |
राज्य के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना |
राज्य |
उत्तर प्रदेश |
वर्ष |
2023-24 |
आवेदन प्रक्रिया |
Online |
आधिकारिक वेबसाइट |
https://parivahan.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं
ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं जिसकी जानकारी नीचे दी गई है
- स्थायी लाइसेंस
- लर्निंग लाइसेंस
- भारी मोटर वाहन लाइसेंस
- हल्के मोटर वाहन लाइसेंस
- अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की फीस
यदि राज्य का कोई भी नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहता है तो उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की फीस कितनी है? इसके बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गयी है.
- किसी भी तरह का लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 30 रुपये देने होंगे
- आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुल्क के रूप में 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
- अगर आप लाइसेंस रिन्यू कराते हैं तो आपको 250 रुपये शुल्क देना होगा
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पाने के लिए आपको 500 रुपये का शुल्क देना होगा।
- यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने की अवधि समाप्त हो गई है तो आपको जुर्माने के रूप में 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस में आवेदन करने के लिए पात्रता जानिए
- यूपी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक के परिवार की सहमति होनी चाहिए
- आवेदक को सड़क परिवहन से संबंधित नियमों की जानकारी होनी चाहिए
- डीएल के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए
आवश्यक दस्तावेज
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनका विवरण इस प्रकार है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- बिजली बिल
- आयु प्रमाण पत्र
- 10वीं की मार्कशीट
- जन्म प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- हस्ताक्षर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको online services section में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जहां आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको कई सेवाओं के विकल्प दिखाई देंगे।
- आपको इस पेज पर Apply for Driving License के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा जहां आपको लाइसेंस के लिए आवेदन करने से संबंधित दिशानिर्देश दिए जाएंगे।
- आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और Continue option पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज पर आपको लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी और ओके विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा.
- सभी दस्तावेज अपलोड होने के बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको टेस्ट स्लॉट बुकिंग के लिए दिन और समय का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फीस का भुगतान करना होगा। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं।
- इसके बाद आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- फिर आपको तय दिन और समय पर आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
- टेस्ट पास करने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें
- अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं और आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी RTO कार्यालय जाना होगा। वहां जाकर आपको एक आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन कॉल लेना होगा और उसमें पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अगर आपके पास गैर-परिवहन वाहन है तो आपको फॉर्म नंबर 1 लेना होगा और अगर आपके पास परिवहन वाहन है तो आपको फॉर्म नंबर 1ए लेना होगा।
- आपको यह फॉर्म आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको RTO ऑफिस जाकर फॉर्म जमा करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा।
- फिर उसके बाद आपका लाइसेंस RTO कार्यालय के कर्मचारी द्वारा नवीनीकृत कर दिया जाएगा।
- इस तरह आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।